स्थानीय प्रमाण/पत्र आवास प्रमाण पत्र /निवास प्रमाण पत्र 


किसी भी व्यक्ति का निवास प्रमाण पत्र, राज्य सरकार द्वारा उसके एक प्राधिकरण के माध्यम से जारी किया जाता है| यह एक ऐसा दस्तावेज है, जिसमे उस व्यक्ति के निवास स्थान को वैधानिक रूप से प्रमाणित किया जाता है, कि व्यक्ति अमुक स्थान का निवासी है। यह प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न हो सकते है।

आवास प्रमाण पत्र कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जिला मजिस्ट्रेट / उप जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / राजस्व क्षेत्र अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। यह बात अलग है कि विभिन्न प्रदेशों में इसकी अलग-अलग सुविधाएं हैं, परन्तु उनकी मौलिक बातें एक ही हैं। वर्तमान में लगभग सभी राज्यों में आवास प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से जारी हो चुकी है|

आवश्यक दस्तावेज:- 

1. घोषणा पत्र 

2. एक पासपोर्ट साइज़  फोटो 

3. आवेदक का आधार कार्ड *

4. राशन कार्ड 

5. जमींन का रसीद *

6. जमींन का खतियान *