वोटर आईडी कार्ड एक आइडेंटिटी कार्ड होता जो इंडियन सिटिज़न यानी हर भारतीय नागरिक को Election commission of India इश्यू कर के देती है.
भारतिया नागरिक के लिए वोटर आईडी कार्ड एक आइडेंटिटी प्रूफ या फिर अड्रेस प्रूफ के तौर पर काम आती है. ये कार्ड सिर्फ़ वोट देने के ही काम नही आती, बहुत सारी सरकारी योजनाए भी होती हैं जहाँ इस की ज़रूरत पड़ती है.
जब किसी भी सिटिज़न की उम्र 18 साल की हो जाए तो वो वोटर आईडी कार्ड अप्लाइ कर सकते हैं. Election commission of India के अनुसार हर वो सिटिज़न जो वोट करने के लए एलिजिबल है उसे वो वोटर आईडी कार्ड बना कर देती है.हर 5 साल मे इंडिया मे Election होता है.
Election commission of India का ये काम होता है की हर नागरिक जो वोट देने के लए एलिजिबल हो चुका है वो Election के टाइम वोटिंग बूथ मे वोट डालने के लिए पहुँचे.
क्यू की इंडिया एक डेमॉक्रेटिक कंट्री है और यहाँ गवर्नमेंट Election के ज़रिए चुना जाता है और बिना वोटर आईडी कार्ड के चुनाव मे कोई वोट नही दे सकता है.
जब कोई वोटर वोट देने के लए Election booth मे जाता है तो वोटर लिस्ट मे उसके नाम को चेक किया जाता है.
जब वोटर लिस्ट मे नामे हो तभी उसको वोट देने के लिए बूथ के अंदर भेजा जाता है. लेकिन वोटर लिस्ट और वोटर आईडी कार्ड दोनो मे से एक भी ना हो तो वो वोट नही दे सकता है.
हर नागरिक को Election मे सिर्फ़ एक ही बार वोट देने का अधिकार होता है. इसी लिए बूथ मे अपने फॅपसंदीदा उम्मीदवार को वोट देने के बाद उंगली मे निशान दे दिया जाता है जिससे नियम के अनुसार हर कोई एक ही वोट दे सके.
नया वोटर कार्ड बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज
1. आधार कार्ड का फोटो कॉपी
2. मैट्रिक का मार्कशीट का फोटो कॉपी
3. दो पासपोर्ट साइज़ फोटो
4. माता / पिता / अन्य व्यक्ति का वोटर कार्ड का फोटो कॉपी
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